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Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana | मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना
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राजस्थान सरकार द्वारा जनहित को ध्यान में रखते हुए अनेक योजनाएं संचालित की हैं जिनमें से एक मुख्य योजना है - मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना।
प्रदेश में प्रत्येक जरुरतमंद मरीज को समय पर इलाज मिल सके इसके लिए राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणा 2021-22 में ’यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज’ को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है जिसकी अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गई है। प्रदेश के समस्त नागरिकों को चिकित्सा पर लगने वाले बड़े खर्चो से मुक्त कर उत्तम स्वास्थ्य की प्रतिबद्धता से इस योजना का क्रियान्वयन किया गया है जिससे कि गंभीर बीमारियों के ईलाज में आम जान को समस्या न हो।
पहले भी राजस्थान सरकार ने प्रदेश में निःशुल्क दवा एवं निःशुल्क जांच योजना का सफल संचालन किया है जिससे राज्य के सरकारी अस्पतालों में आमजन को निःशुल्क दवा एवं जांच का लाभ मिल रहा है।
योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार ने सरकारी अस्पतालों के साथ-साथ निजी अस्पतालों में भी प्रदेश के नागरिकों को भर्ती होने पर गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने एवं स्वास्थ्य सेवाओं के लिए परिवार द्वारा किये जाने वाले खर्च को कम करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की है।

What is Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana? मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या है ?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ राज्य में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत-महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ा कर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरूआत की गई है। इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार को 25 लाख रूपये तक का दुर्घटना बीमा कवर निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा I बीमित परिवार के सदस्य /सदस्यों की दुर्घटना में मृत्यु होने या दुर्घटना के कारण हाथ, पैर, आँख की स्थायी पूर्ण क्षति की स्थिति में इस योजना के नियमानुसार आर्थिक सम्बल बीमित परिवार को उपलब्ध कराया जायेगा I मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदेशवासियों के लिए वरदान साबित हो रही है वर्तमान में इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 1 .44 करोड़ परिवारों को 25 लाख रूपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।

योजना के सन्दर्भ में महत्वपूर्ण बिन्दु

  • योजना का संचालन, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के माध्यम से किया जायेगा I

  • यह योजना जनआधार कार्ड से जुड़ी होने के कारण जन आधार कार्ड परिवार के मुखिया को ही बीमित परिवार का मुखिया माना जाएगा I

  • इस योजना के अन्तर्गत बीमित परिवार के किसी/किन्हीं सदस्यों की दुर्घटनावश मृत्यु होने / स्थायी पूर्ण अपंगता होने की स्थिति में नियमानुसार राशि का भुगतान परिवार की मुखिया के उस बैंक खाते में किया जायेगा जो जनाधार से लिंक हो। अतः यह आवश्यक है की जनाधार में सही खाता संख्या लिंक हो।

  • इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के लाभार्थियों को पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं है।

  • योजना के अंतर्गत आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लघु व सीमांत कृषक, संविदा कर्मी एवं अन्य लाभार्थी खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।

  • इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जन आधार नंबर या जन आधार पंजीयन रसीद होना अनिवार्य है।

  • यदि आपके पास जन आधार कार्ड नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम जन आधार नामांकन करवाना होगा।

  • योजना का लाभ 1 मई 2021 से प्रारम्भ हो गया है।

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कृषक व संविदा कर्मी का बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वाहन किया जाएगा।

  • इसके अलावा अन्य परिवारों को ₹850 प्रति वर्ष प्रीमियम का भुगतान करना होगा ।

Eligibility for Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्रता क्या है?

योजनार्न्तगत पात्र परिवारों को दो प्रकार की श्रेणियों में विभक्त किया गया है-

1. निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य सरकार द्वारा निर्धारित ऐसी श्रेणी के पात्र परिवारों के प्रीमियम का 100 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है। वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार, राज्य के सरकारी विभागों/बोर्ड/निगम/सरकारी कम्पनी में कार्यरत संविदा कार्मिक, लघु सीमांत कृषक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार निःशुल्क श्रेणी में सम्मिलित है।

2. 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः- राज्य के वे परिवार जो निःशुल्क पात्र परिवारों की श्रेणी में नही आते एवं सरकारी कर्मचारी/पेंशनर नही है तथा मेडिकल अटेंडेंस रूल्स के तहत् लाभ नहीं ले रहे है वे निर्धारित प्रीमियम का 50 प्रतिशत अर्थात् 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर योजना का लाभ ले सकते है। प्रीमियम का शेष 50 प्रतिशत भाग सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

Benifits and conditions under Mukhyamantri Swasthya Bima Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत मिलने वाले लाभ एवं लाभ की स्थिति

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ निम्नलिखित स्थितियों में ही देय होगा-

  • सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना से होने वाली मृत्यु/ क्षति

  • बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति

  • मकान के ढहने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति

  • बिजली के झटके के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति

  • रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति

  • डूबने के कारण होने वाली मृत्यु/ क्षति

  • जलने से होने वाली मृत्यु/ क्षति

योजना के अन्तर्गत परिवार को देय लाभ-

क्र. सं.दुर्घटना में हुई क्षति का प्रकार दुर्घटना पर देय लाभ 
1दुर्घटना में परिवार के एक सदस्य की मृत्यु होने पर5 लाख रूपये 
2दुर्घटना में परिवार के एक से अधिक सदस्य की मृत्यु होने पर10 लाख रूपये 
3

दुर्घटना में दोनों हाथों या दोनों पैरों या दोनों आँखों अथवा एक हाथ एवं एक पैर या एक हाथ एवं एक आँख या एक पैर एवं एक आँख की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ इन अंगों के पूर्णतः निष्क्रिय होने पर )

3 लाख रूपये 
4

दुर्घटना में एक हाथ/ पैर/ आँख/ की पूर्ण क्षति पर (पार्थक्य होने/ पूर्णतः निष्क्रिय होने पर)

1.5 लाख रूपये 

Documents required for Mukhyamantri Chiranjeevi Swasthya Bima Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवश्यक दस्तावेज़-

श्रेणीदुर्घटना का प्रकारमृत्यु की स्थिति में आवश्यक दस्तावेजक्षति की स्थिति में आवश्यक दस्तावेज

1 सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना एवं वायु दुर्घटना 
 2 बीमित के ऊंचाई से गिरने तथा ऊंचाई से किसी वस्तु के गिरने के कारण 
 3 मकान के ढहने के कारण

1 मृत्यु प्रमाण-पत्र
 2 इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
 (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
 (ii) एफ आई आर / रोजनामचा/ मर्ग रिपोर्ट
 (iii) पंचनामा
 (iv) चिकित्सालय द्वारा डेथ समरी

1 चिकित्सालय की रिपोर्ट
 2 एफ आई आर / रोजनामचा (यदि कराई गई हो)
 3 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
 4 मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र

1 बिजली के झटके के कारण
 2 रासायनिक द्रव्यों के छिड़काव के कारण

1 मृत्यु प्रमाण-पत्र
 2 इनमें से कम से कम कोई एक दस्तावेज़-
 (i) पोस्टमार्टम रिपोर्ट
 (ii) चिकित्सालय द्वारा जारी डेथ समरी
 3 एफ आई आर
 4 इलाज का विवरण यदि चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है।

1 चिकित्सालय की रिपोर्ट
 2 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
 3 मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र


 1 डूबने के कारण
 2 जलने की स्थिति में

1 मृत्यु प्रमाण-पत्र
 2 एफ आई आर
 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट
 4 एफ आर

1 चिकित्सालय की रिपोर्ट
 2 एफ आई आर / रोजनामचा
 3 एफ आर
 4 डायग्नोस्टिक रिपोर्ट
 5 मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी स्थायी पूर्ण अपंगता का प्रमाण-पत्र

परिवार के किसी सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने अथवा दुर्घटना के कारण योजना में उल्लेखित स्थायी पूर्ण क्षति होने की स्थिति में बीमित परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर दावा प्रपत्र की पूर्ति की जायेगी। दुर्घटना दिनांक (मृत्यु होने की स्थिति में मृत्यु दिनांक) से 60 दिवस की अवधि में दावा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। विलम्ब के समुचित कारणों का उल्लेख करते हुए दावा प्रपत्र की दुर्घटना दिनांक / मृत्यु दिनांक से 90 दिवस की अवधि में पूर्ति की जा सकेगी दावेदार के मोबाइल नंबर पर स्वीकृति / अस्वीकृति एवं आक्षेप के सम्बन्ध में मैसेज भिजवाया जायेगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ लेने की प्रक्रिया-

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभ लेने के लिए मरीज के अस्पताल में भर्ती के समय ही योजना के काउंटर पर उपस्थित स्वास्थ्य मार्गदर्शक को परिवार की पात्रता की पहचान के लिए पात्र परिवार की पहचान जन-आधार कार्ड नम्बर/जन-आधार ईआईडी/ पॉलीसी दस्तावेज/आधार कार्ड आदि दस्तावेज उपलब्ध करने होंगे जिससे परिवार की पात्रता सुनिश्चित की जा सके। परिवार की पात्रता सुनिश्चित करने के बाद मरीज की पात्रता की जांच की जाएगी। इसके लिए सॉफ्टवेयर में जन-आधार कार्ड नम्बर/पंजीयन नम्बर डालने पर परिवार की श्रेणी एवं सदस्यों का विवरण सॉफ्टवेयर में प्रदर्शित होगा, जिसमें से मरीज को चिन्हित कर मरीज का बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन किया जायेगा। मरीज के अस्पताल में भर्ती एवं डिस्चार्ज के समय वैब कैमरा के सामने लाइव फोटो लिया जायेगा। योजना के सॉफ्टवेयर में योजनार्न्तगत चयनित श्रेणी एवं परिवार के सदस्य का विवरण प्रदर्शित होने पर ही मरीज को योजना में लाभ दिया जा सकेगा एवं योजना में उपलब्ध पैकेज के अनुसार मरीज का इलाज प्रारंभ किया जायेगा।

एक वर्ष तक के बच्चे के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधान-योजना के अन्तर्गत पात्र परिवार के जन-आधार कार्ड के विवरण में नाम सम्मलित नहीं होते हुए भी उस परिवार के एक वर्ष तक आयु के बच्चे को योजना के अन्तर्गत ईलाज देने का प्रावधान रखा गया है। इसके लिए जन-आधार कार्ड में दर्ज परिवार के किसी भी उपलब्ध सदस्य के नाम से बच्चे की टीआईडी जनरेट कर ईलाज दिया जा सकता है। एक वर्ष से अधिक उम्र के बालक का नाम यदि जन-आधार कार्ड में नहीं है तो योजनान्तर्गत उस बालक का इलाज किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी स्थिति में बालक का नाम जन-आधार में किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जन्म के दस्तावेज प्रस्तुत कर जुडवाया जा सकता है परन्तु योजना के अन्तर्गत निःशुल्क इलाज जन-आधार कार्ड में नाम जुडने के पश्चात ही किया जा सकेगा।

5 वर्ष तक के बालक के ईलाज के सम्बन्ध में प्रावधान- पांच वर्ष तक की आयु के बच्चे के ईलाज के लिए बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन एवं फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है। परिवार पहचान पत्र में जुडे परिवार के किसी अन्य सदस्य के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन द्वारा बच्चे की टीआईडी जनरेट की जा सकती है।

How to register for Mukhyamantri Chiranjivi Swasthya Bima Yojana मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण कैसे करें?

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में पंजीकरण करने के लिए लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा जिसका लिंक योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। पंजीकरण के लिए लाभार्थी ऑनलाइन अपनी एसएसओ आईडी अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकते है।

निःशुल्क लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणी हेतु पंजीयन प्रक्रिया-

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अर्न्तगत पात्र परिवार एवं सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार योजनार्न्तगत पूर्व में ही लाभान्वित है। अतः इन्हे पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है।

रजिस्ट्रेशन करने के लिए लाभार्थी के पास जनाधार कार्ड/ जनाधार कार्ड कार्ड नम्बर/जनाधार कार्ड कार्ड का पंजीयन रसीद नम्बर एवं आधार कार्ड नम्बर होना आवश्यक है। पंजीकरण से पूर्व आवेदनकर्ता का आधारकार्ड में दर्ज मोबाइल नम्बर पर ओ.टी.पी. के माध्यम से ई-प्रमाणीकरण किया जायेगा जिसके लिए आवेदनकर्ता का आधार कार्ड/ आधार कार्ड का नम्बर होना आवश्यक है। संविदाकार्मिको के योजना में पंजीकरण के आवदेन को सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा एवं नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।
लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में Land Holding की सीडींग करवा सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन/ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाया जा सकेगा।
850/-रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष का भुगतान कर लाभ प्राप्त करने वाली श्रेणीः-

लाभार्थी को योजना के रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवश्यक होगा। इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र को अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी पॉलिसी डॉक्यूमेंट प्रिंट कर पायेंगे।
दोनो श्रेणी के लाभार्थियों को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

ई-मित्र अथवा स्वयं द्वारा योजनार्न्तगत पंजीयन की चरणवार विस्तृत प्रक्रिया योजना की वैबसाइट पर उपलब्ध है।

दोनो श्रेणी के लाभार्थियों को ई मित्र केन्द्र पर किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं करना है। पंजीकरण हेतु सफल आवेदन का शुल्क, प्रीमियम जमा शुल्क एवं प्री प्रिन्टेड़ कागज पर पॉलिसी दस्तावेज के प्रिंट का शुल्क राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।